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सावधान! अगर Anil Kapoor के फोटो, वीडियो, आवाज का किया इस्तेमाल, तो होगी बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने दिया आदेश…

Delhi High Court Protects Anil Kapoor Personality Rights: बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं. लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने कोर्ट केस को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल अनिल कपूर को लेकर एक खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की थी. जिसपर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. अनिल कपूर ने अपने प्रचार/पर्सनैल्टी राइट्स के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर (Files Plea) की थी जिसमे आज यानि 20 सितम्बर 2023 को कोर्ट का फैसला आया है. क्या है पूरा मामला आइये बताते हैं…

Anil Kapoor
Anil Kapoor With His Family

अनिल कपूर तीन दशकों से अधिक समय से भारतीय सिनेमा का हिस्सा हैं और उन्होंने ईश्वर, मिस्टर इंडिया, राम लखन जैसी कई फिल्मों में सबसे यादगार रोल निभाए है. अभिनेता ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में चिंता जताते हुए एक याचिका दायर की थी. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर कुछ लोगों द्वारा कड़ी मेहनत से बनी उनकी छवि पर गलत प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट में Anil Kapoor ने दायर किया मुकदमा

न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था. जिसमे उन्होंने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप और लोगों द्वारा उनके नाम, आवाज, सिग्नेचर एवं अन्य यूज के खिलाफ उनके प्रचार/प्रसार के उल्लंघन करने पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने डेल्ही कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने पर्सनैल्टी राइट्स के लिए सुरक्षा मांगी थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि अलग-अलग प्लेटफोर्मस पर उनके आवाज, नाम और फोटोज का गलत इस्तेमाल हो रहा है जिससे उनकी इमेज खराब हो रही है. इस पर रोक लगाने के लिए अभिनेता ने अपने पर्सनैल्टी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. वह अदालत में पहुंचे और अनुरोध किया कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम, आवाज, छवि, साथ ही उनके फिल्मों में निभाए गये कैरेक्टर नामों जैसे लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई, नायक और उनके फेमस डायलॉग झकास का उपयोग बंद करने के आदेश जारी किये जाएं.

Anil Kapoor के फेवर में आया कोर्ट का फैसला

इस केस में अब बॉलीवुड अभिनेता को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आपको बता दे कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह (Partibha M Singh) की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार, 20 सितंबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और बड़े पैमाने पर लोगों को अनिल कपूर के पर्सनैल्टी और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी प्लेटफार्म व्यावसायिक मकसद के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज, पर्सनैल्टी या डायलॉग का गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि “इस अदालत को यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनके (अनिल कपूर के) नाम, पर्सनैल्टी और समानता को ना केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवार के लिए भी सुरक्षित किया जाना चाहिए.” बता दे, इस मामले में फैसला आने से पहले अनिल कपूर ने सोशल मीडिया में कहा था कि “उन्हें यकीन है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा.”

इन बड़ी ई कॉमर्स वेब साइट्स को दिया ये आदेश

ANI की रिपोर्ट्स के अनुसार, अनिल कपूर के नाम पर बने डोमेन जैसे Anilkapoor.com को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी ई कॉमर्स कंपनी (Go Daddy LLC, Dynadot LLC, PDR Limited) को आदेश दिया कि इसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए.

अनिल कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्टस

इस बीच, अनिल कपूर अभिनेता ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ अपनी आगामी फिल्म ‘फाइटर’ की तैयारी कर रहे हैं. सिद्धार्थ अनानाद द्वारा निर्देशित यह फिल्म 26 जनवरी, 2024 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वह आगामी फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ का भी प्रमोशन कर रहे हैं, जिसमें भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह और कुशा कपिला अन्य मुख्य एक्टर्स हैं. हाल ही में, इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था. जो दर्शकों को काफी पसंद आया है.

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Chandani Chaurasia

Editor

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